NEET-UG 2024 में ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई,, सुप्रीम कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को 23 जून को री-एग्जाम आयोजित करने की दी अनुमति

Sunami News / Mukesh tiwari // NEET UG 2024 Re Exam: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-UG 2024 में ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ सुनवाई की। कोर्ट ने 5 मई को हुई परीक्षा के दौरान समय की हानि यानि कि लॉस ऑफ टाइम के कारण 1,563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प देने की केंद्र सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एनटीए की काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी और री-एग्जाम भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को 23 जून को री-एग्जाम आयोजित करने की अनुमति दी है। जो छात्र री-एग्जाम देना चाहेंगे, उनके पुराने स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं, जो छात्र री-एग्जाम नहीं देना चाहते, उनके पुराने स्कोरकार्ड (ग्रेस मार्क्स के बिना) को मान्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री ने दिया बयान NEET-UG 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और NTA उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक NEET परीक्षा दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए अदालत द्वारा अनुशंसित मॉडल अपनाया गया था और इसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है। हम अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे। परिणाम और काउंसलिंग NTA ने बताया कि री-एग्जाम के परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे ताकि 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई देरी न हो। यह कदम छात्रों की सुविधा और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
जरूरी तारीखें री-एग्जाम की तारीख: 23 जून 2024 रिजल्ट घोषित करने की तिथि: 30 जून 2024 से पहले काउंसलिंग की शुरुआत: 6 जुलाई 2024 NEET-UG 2024 के रिजल्ट्स वापस लेने की मांग एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें NEET-UG 2024 के रिजल्ट्स को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 720 में से 718 और 719 अंक प्राप्त करना "स्टैटिकली रूप से असंभव" है। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए के दावों पर उठाए सवाल उन्होंने यह भी दावा किया कि एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देना कुछ छात्रों को "लॉस ऑफ टाइम" की भरपाई के बजाय "पिछले दरवाजे से प्रवेश" देने की एक दुर्भावनापूर्ण कोशशि थी। याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक NEET-UG 2024 प्रवेश के लिए आयोजित काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। हालांकि, कोर्ट ने पहली सुनवाई में काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। YEH NEWS HARIBHUMI NEWS PEPAR SE LE GAYI HAI, https://www.haribhoomi.com/education/news/neet-ug-2024-re-exam-supreme-court-decision-30575
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