छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 1 मार्च को पूर्ण करने एवं वर्तमान हवाई सेवा निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया ,,
बिलासपुर, उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी एवं न्यायाधीश श्री राधा कृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ में बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन के संबंध में पत्रकार कमल कुमार दुबे एवं उच्च न्यायालय प्रैक्टिसिंग बार की तरफ़ से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान पिछले आदेश के तारतम्य में राज्य सरकार ने एक सप्ताह का समय माँगा था स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिस पर राज्य सरकार की तरफ़ से उप महाधिवक्ता ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि बाउंड्री वाल का काम लगभग पूर्ण हो गया है एवं 175 मीटर का काम शेष रह गया है जिसके लिये 15 मार्च 2024 तक का समय माँगा गया। उसी तरह एयरपोर्ट लिंक रोड का काम 95% पूर्ण हो गया है और शेष कार्य २९ फ़रवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा नाईट लैंडिंग के इलेक्ट्रिफ़िकेशन का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं बाउंड्री वॉल के कार्य पूर्ण होते ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ़ से डिप्टी सोलोसिटर जनरल ने बताया कि 1014 एकड़ ज़मीन जो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए वापस हस्तांतरण होनी है, पर केंद्र शासन के रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट मीटिंग के पश्चात बताया गया कि 287 acre की ज़मीन जिसकी एयरपोर्ट की विस्तारीकरण के लिए फ़िलहाल अत्यंत आवश्यकता है, में काम चालू करने के निर्देश दिये जाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है एवं राज्य सरकार की तरफ़ से ज़रूरत अनुसार पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं शीघ्र ही आगामी एक महीने के अंदर ही भूमि हस्तांतरण के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पहले भी संपूर्ण ज़मीन हस्तांतरण के लिए आवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है एवं संपूर्ण राशि 93 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को हस्तांतरण की गई है।
उच्च न्यायालय ने सीधी हवाई सेवा एवं वर्तमान हवाई सेवा को निरंतर चालू रखने के संबंध में केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया एवं एलायंस एयर के वकीलों से जानना चाहा, जिस पर एलायंस एयर के वकील एवं बिलासपुर स्टेशन मैनेजर ने जानकारी दी कि वर्तमान में बिलासपुर -जबलपुर - नई दिल्ली एवं बिलासपुर - प्रयागराज - नई दिल्ली हवाई सेवा १ मार्च के बाद भी निरंतर चलती रहेगी एवं बिलासपुर -नई दिल्ली , कोलकाता , हैदराबाद के संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा प्रपोजल दिया गया है एवं उस पर मार्च तक निर्णय लिया जायेगा।
इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात याचिका की आगामी सुनवाई 1 मार्च 2024 तय किया एवं सभी राज्य एवं केंद्र सरकार, एलायंस एयर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को १ मार्च के पहले सभी अधूरी कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया।
प्रकरण में याचिकाकर्ता की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता श्री सुदीप श्रीवास्तव ने पैरवी की एवं राज्य शासन की तरफ़ से उपमहाधिवक्ता श्री राजकुमार गुप्ता एवं केंद्र सरकार की तरफ़ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकान्त मिश्रा ने पैरवी की।