नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी तोरवा पुलिस की गिरफत में

सुनामी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ।  नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी तोरवा पुलिस की गिरफत में ** आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश



नाम आरोपी ::- सहुद खान पिता नजीर खान उम्र 24 साल साकिन महमंद बाजार के सामने लालखदान थाना तोरवा बिलासपुर छ.ग.

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.2023 को नाबालिग की बड़ी बहन द्वारा थाना तोरवा में आरोपी सहुद खान पिता नजीर खान उम्र 24 साल साकिन महमंद बाजार के सामने लालखदान थाना तोरवा बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध उसकी नाबालिग बहन के साथ शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना तोरवा में धारा 376 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.), अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी की धरपकड़ करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी तोरवा सुनील तिर्की के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुये लगतार पता तलाश कर आरोपी को पकडा गया, जिससे पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुनील तिर्की, उनि. एच. एस. पटेल, आर. धीरेन्द्र सिंह, कमलेश्वर शर्मा का सराहनीय योगदान रहा।
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