निजात अभियान के तहत् एसीसीयू सेल बिलासपुर एवं सरकण्डा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही ।
** अवैध रूप से मादक नशीली कफ सिरप व इंजेक्शन बिक्री करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
** आरोपी के कब्जे से 20 नग कोडिन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप एवं 104 नग इंजेक्शन किया गया जप्त ।
** नशीली पदार्थ की बिक्री रकम 41200 /- रू. एवं दो नग मोबाईल किया गया जप्त |
** आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
** बिलासपुर जिले को नशामुक्त करने लगातार की जायेगी कार्यवाही
** प्रकरण में एक अन्य आरोपी साथी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाती है।
- नाम आरोपी 1. पप्पू श्रीवास पिता स्व. राजकुमार श्रीवास उम्र 37 वर्ष निवासी मरिमाई कब्रिस्तान के पास मगरपारा थाना सिविल लाईन हा.मु. बंधुमौर्य काम्प्लेक्स चांटीडीह सरकण्डा |
फरार आरोपी- संजीव कुमार छाबड़ा पिता सादीलाल छाबड़ा निवासी टिकारा पारा थाना सिटी कोतवाली हाल मुकाम नागपुर महाराष्ट्र।
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श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं जिला को नशामुक्त करने हेतु "निजात" अभियान के तहत् कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब / गांजा / प्रतिबंधित दवाई बिक्री करने वालों की धरपकड़ हेतु मुखबीर तैनात किया गया है कि दिनांक 22.02.2023 को मुखबीर से सूचना मिला कि बंधु मौर्य काम्पलेक्स चांटीडीह के पास एक व्यक्ति प्रतिबंधित कफ सिरप से एवं प्रतिबंधित इंजेक्शन अवैध रूप से रख कर बिक्री करने ग्राहक की तलाश कर रहा है। उक्त सूचना से श्रीमान् अति. अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस. पी. (सरकंडा) श्रीमति पूजा कुमार को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देश अनुसार थाना प्रभारी सरकंडा श्री फैजुल होदा शाह एवं एसीसीयू प्रभारी श्री धर्मेन्द्र वैष्णव के हमराह तत्काल टीम तैयार कर बंधु मौर्य काम्पलेक्स के पास घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर मुखबीर के बताये हुलिये अनुसार व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ किया जो अपना नाम पप्पू श्रीवास पिता स्व. राजकुमार श्रीवास उम्र 37 वर्ष निवासी मरिमाई कब्रिस्तान के पास मगरपारा थाना सिविल लाईन हा.मु. बंधुमौर्य काम्प्लेक्स चांटीडीह सरकण्डा का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से अवैध प्रतिबंधित कफ सिरप (WINCIREX CODEINE PHOSPHATE SYRUP) 20 नग एवं प्रतिबंधित इंजेक्शन (BUPRENORPHINE INJECTION IP AMPOULE) 104 नग तथा बिक्री रकम 41200/- रू. एवं दो नग मोबाईल जप्त किया गया, आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त समान को संजीव कुमार छाबड़ा पिता सादीलाल छाबड़ा निवासी टिकरा पारा वार्ड नंबर 37 थाना सीटी कोतवाली बिलासपुर के द्वारा लाकर देना एवम वर्तमान में उसे नागपुर महाराष्ट्र में होना बताया है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जाती है, आरोपियों के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, एसीसीयू प्रभारी धर्मेन्द्र वैष्णव, सउनि दिलीप प्रभाकर, म.प्र.आर. संगीता नेताम, प्र. आर. विनोद यादव, प्रमोद सिंह, बलवीर सिंह, देवमुन पूहूप, आरक्षक मिथलेश सोनी, भागवत चन्द्राकर, विवेक राय, तरूण केशरवानी, सत्य कुमार पाटले, सोनू पाल, राहुल सिंह का विशेष योगदान रहा।