राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित विभिन्न प्रजातियों के 20 पक्षियों का शिकार, जहर से मारने वाले शिकारी को वन विभाग ने धरदबोचा
कसडोल।।उपवनमंडल के वन परिक्षेत्र सोनाखान अंतर्गत आने वाले कक्ष क्रमांक173 हटौद परिसर में वन कर्मियों द्वारा सामूहिक गश्त के दौरान उक्त जंगल में वन्य पक्षी मयूर सहित अन्य प्रजाति की कुल 20 अन्य पक्षी मृत अवस्था में गमछा में लपेटकर लावारिस अवस्था में मिला।अत्यधिक मात्रा में वन्य पक्षियों के मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गई।आनन-फानन में इसकी जानकारी आला अधिकारियों को देकर अधिकारी-कर्मचारी तफ्तीश में जुट गए।इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह मृत पक्षियों के मिलने को जहरखुरानी कर मारे जाने से जोड़कर देखा जा रहा था।इस पूरे मामले में आसपास गांव के ही किसी शिकारी के होने के शक के आधार पर जांच पड़ताल एवं पुछताछ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 2 फरवरी कि यह घटना उस वक्त प्रकाश में आई जब वन विभाग के वनपाल संतोष कुमार साहू परिक्षेत्र सहायक कोसम जरा,श्रीमती प्रमिला साहू वनरक्षक हटौद,युधिष्ठिर डड़सेना,श्रीमती अनुसुईया कैवर्त एवं एडिशन टंडन द्वारा कक्ष क्रमांक 173 हटौद परिसर में एक साथ गश्त कर रहे थे।इसी दरम्यान दोपहर 1:00 बजे के लगभग 01 नग मयुर,02 नग कबूतर एवं 17 नग जंगली मुर्गी (कुल 20 नग) गमछे में लपेटा हुआ था।जिसे गश्ती दल ने बरामद कर विवेचना में लिया।इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को देने के पश्चात तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.लोकेश वर्मा एवं वाय.पी. नादिया परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान मौके पर पहुंचे। अधिकारीयों की उपस्थिति में पोस्ट मार्टम पूर्व मौके का पंचनामा एवं पोस्ट मार्टम कर दाह संस्कार का पंचनामा तैयार किया गया।इस दौरान वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जहां पोस्टमार्टम के पश्चात मृत पक्षियों को जला दिया गया।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त,रायपुर श्री जे.आर. नायक (भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार श्री मयंक अग्रवाल (भा.व.से.) के निर्देशानुसार अभियुक्त का पतासाजी किया जा रहा था. दिनांक 05.02.2023 को शाम 6 बजे परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को साथ लेकर ग्राम बहेराभाठा में जाकर ग्रामीणों से कड़ी पूछताछ की गई।पूछताछ के दौरान सुखसिंग वल्द बनऊ राम ग्राम बहेराभाठा ने पक्षियों को मारने का जुर्म स्वीकार किया।तत्पश्चात् उन्हें गिरफ्तार कर परिक्षेत्र कार्यालय सोनाखान (कसडोल) लाया गया। अभियुक्त द्वारा बयान दिया गया कि,हटौद परिसर कक्ष क्रमांक 173 में 01 नग मयुर,02 नग कबूतर एवं 17 नग जंगली मुर्गी (कुल 20 नग) पक्षियों को जहर (505) को धान (दाना) में मिलाकर पक्षियों को मारना स्वीकार किया।मौके पर जप्त 01 नग गमछा को भी उन्होंने अपना गमछा होना बताया गया।जांच की कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न सुसंगत धाराएं अधिरोपित की गई है। जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।