अपराध क्रमांक 256/2023धारा – 34 (2) आबकारी एक्ट
** निजात अभियान के तहत सरकण्डा पुलिस की कार्यवाही ।
** अवैध रूप से शराब बिकी करने वाला आरोपी सरकंडा पुलिस की गिरफत में आरोपी के कब्जे से 09 लीटर महुवा शराब जप्त |
** आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश ।
** बिलासपुर जिले को नशामुक्त करने आगे लागातार कार्यवाही रहेगी जारी ।
नाम आरोपीः– राजकुमार साहू पिता ननकीराम साहू उम्र 48 वर्ष निवासी नया तालाब के पास थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
विवरण - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं जिला को नशामुक्त करने हेतु निजात अभियान चलाया जा रहा है जिसके परिपालन में श्रीमान् अति०पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी. एस. पी. (सरकंडा ) श्रीमति पूजा कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा श्री फैजुल होदा शाह के हमराह में सरकंडा पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान दौरान सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि सूर्या चौक चिंगराजपारा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बिकी कर रहा है, उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबीर के बताये स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो अपना नाम पता राजकुमार साहू पिता ननकीराम साहू उम्र 48 वर्ष निवासी नया तालाब के पास थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) बताया जिसके कब्जे से एक दस लिटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में करीब 9 लिटर महुआ शराब जप्त किया गया, आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, सउनि राकेश टाण्डे, प्र.आर. विनोद यादव, प्रमोद सिंह, आरक्षक मिथलेश सोनी, मुकेश शर्मा, गोवर्धन शर्मा, रितेश मिश्रा, की अहम भूमिका रही।