थाना गिधौरी पुलिस द्वारा अधेड़ महिला की हत्या करने वाले 04 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
ग्राम कुम्हारी के रोड किनारे पत्थर खदान में मिली थी महिला की लाश
जमीन में गड़ा धन पाने की लालच में कर दी गई अधेड़ महिला की हत्या
कसडोल। विकखण्ड अंतर्गत थाना गिधौरी-टुण्डरा क्षेत्र के एक मामले में प्रार्थी द्वारा अज्ञात महिला उम्र 75 वर्ष के शव उनके गांव के रोड किनारे पत्थर खदान में पानी में शव तैरने की सूचना पर मर्ग क्र. 44/22 धारा 174 जाफौ कायम कर मर्ग पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच पर अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सचिन्द्र चौबे तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में थाना गिधौरी-टुण्डरा प्रभारी निरीक्षक हितेश जंघेल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर अज्ञात मृतिका अधेड महिला की मृत्यु के संबंध में आरोपी का पता तलाश किया गया।
अंधविश्वास बना महिला की हत्या का मुख्य कारण
अंधविश्वास जल्दी पैसे कमाने के लालच में जमीन में गड़ा धन निकालने के लिए मटिया नामक प्रेत की आवश्यकता होती है जिसके तलाश में प्रकरण का मुख्य आरोपी ललित श्रीवास को ग्राम भवरीद में मृतिका के पास मटिया होने की जानकारी मिली । जिस पर आरोपियों द्वारा ग्राम सरपंच कमल दास से संपर्क कर गड़े धन का लालच देकर उसे अपने योजना में शामिल किया और मृतिका देवमती विश्वकर्मा पति स्व. सुखी राम विश्वकर्मा, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम भवरीद, थाना कसडोल से संपर्क किया। मृतिका द्वारा मटिया नहीं देने की बात की गई, जिस पर आरोपी द्वारा लालच में आकर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 24/09/ 2022 को अपने साथियों के साथ स्विफ्ट गाड़ी में गांव भवरीद पहुंच वहां सरपंच कमल केवट के माध्यम से मृतिका देवमती विश्वकर्मा को गांव के बाहर बुलवाया और अपने साथ अपनी स्विफ्ट गाड़ी में बैठा कर कसडोल मिनी स्टेडियम ले गए।
निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम में एक कमरे में रख कर मृतिका को मटिया देने के लालच देकर व डरा धमका कर मनाने का प्रयास किया गया। महिला नहीं मानने पर आरोपी द्वारा अन्य अपराध में फंस जाने का डर मन में आने लगा, जिस पर सरपंच से फोन पर बात करने पर सरपंच द्वारा महिला को मार कर फेंक देने का राय दिया गया। आरोपियों द्वारा भी अन्य मामलों से बचने के डर से मृतिका के हाथ पैर और गला इलेक्ट्रॉनिक तार से बांधकर रात्रि को ग्राम कुम्हारी थाना गिधौरी के पत्थर खदान पत्थर बांधकर जान से मारने की नीयत से फेंक दिए जिससे महिला की मृत्यु हो गई ।
अपराध क्र. 14/2023 धारा 302,120(बी),34 भादवि में आरोपीगण ललीत श्रीवास पिता मुकेश श्रीवास उम्र 25 वर्ष साकिन हमाल चैक कसडोल , करण दास मानिकपुरी पिता सुक्रित दास मानिकपुरी उम्र 21 साल साकिन नया गोरधा थाना कसडोल ,प्रवीण साहू पिता रामकिर्तन साहू उम्र 23 वर्ष साकिन कोट थाना कसडोल एवं चौथा आरोपी कमल सिंह कवर पिता कांशीराम उम्र 42 साल ग्राम आमाखोहा थाना कसडोल शामिल था।
उक्त प्रकरण में आर. राजेश नावरंगे, मिलन साहू, रामलाल कैवर्त, जितेंद्र साहू, सायबर सेल टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।