01-अपराध क्रमांक- 31/2023
धारा- 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट
जप्ती शराब - 1. 30 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब 5.400 लीटर कीमती 2400 रू
2. मोटर सायकल क्रमाक सीजी 10 ए एफ 7722 कीमत 10000 रू
नाम आरोपी- राजेंद्र विश्वकर्मा पिता साधराम उम्र 43 वर्ष साकिन खरकेना थाना हिर्री जिला बिलासपुर
थाना बिल्हा क्षेत्र में अवैध शराब गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया बिलासपुर श्रीमती पारूल माथुर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) श्री राहुल देव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (SJPU) श्री सी डी लहरे के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर थाना बिल्हा के द्वारा मुखबीर सूचना पर तत्काल टीम गठीत कर बिल्हा पुलिस द्वारा आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा पिता साधराम उम्र 43 वर्ष साकिन खरकेना थाना हिर्री जिला बिलासपुर छ0ग0 को घेराबंदी कर पकडा गया, आरोपी के कब्जे से 1. एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में 30 पाव देशी प्लेन मदिरा प्रत्येक 180 एमएल का सीलबंद कुल 5.400 लीटर कुल कीमत 2400 रूपये 2. एक मोटर सायकल लाल रंग का टीवीएस एक्सएल सुपर सी जी 10 एएफ 7722 कीमत 10000 रूपये जुमला कीमती 12400 रूपये को जप्त कर धारा - 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक शत्रुहन मेश्राम आरक्षक संतोष मरकाम, रंजीत खलखो का विशेष योगदान रहा।