प्रेस विज्ञप्ति *महिला संबंधी अपराध में तोरवा पुलिस की त्वरित कार्यवाही *
नाबालिक लड़की से छेड़खानी करने वाला आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार *
ट्यूशन से वापस आते समय छेड़खानी कर रहा था आरोपी
*नाम आरोपी गोपाल साहू पिता स्वर्गीय अमरनाथ साहू उम्र 24 वर्ष निवासी बाईपास महमंद थाना तोरवा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ थाना तोरवा जिला बिलासपुर का अपराध क्रमांक 608 /2022 धारा 354, 456, 294 ,323 भादवि. 8,12 पोक्सो एक्ट - संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 26.12 .2022 के 7:30 बजे ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिक लड़की जो ट्यूशन से घर वापस आते समय रास्ते में उक्त आरोपी के द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने व बीच-बचाव करने वालों के घर अंदर घुसकर मां बहन की बुरी बुरी गाली देकर मारपीट करने की घटना पर प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना तोरवा में उक्त अपराध धारा कायम कर यह विवेचना में लिया गया । उक्त आरोपी घटना कारीत कर फरार था ।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान उ.पु.म. एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार भा.पु.से.के मार्गदर्शन में थाना तोरवा से विशेष टीम गठित कर आरोपियों का पता तलाश कर संभावित निवास में दबिश देकर घेराबंदी कर 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया है ।उक्त कार्यवाही में तोरवा थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम कुमार साहू स.उ.नि. ममता दुबे आरक्षक नरेंद्र कुमार गुना लाल ध्रुव का विशेष सराहनीय योगदान रहा