बलौदाबाजार शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध

बलौदाबाजार शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध

बलौदाबाजार।शहर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों की शिकायतों पर आज से कड़े प्रतिबंध लागू किए गये है। कलेक्टर रजत बंसल के आज आदेश जारी करते हुए बलौदाबाजार शहर में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल लगने एवं छूटने के समय वाहनों की आवाजाही तथा सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा एवं सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहर के अंदर आने जाने वाली सड़क पर भारी वाहन, ट्रक, ट्रेलर का प्रवेश प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गयी है।
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