रीवा । सुनामी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरे.
संजीत द्विवेदी |रीवा ब्यूरो चीफ
✍️(1)
मुख्यमंत्री ने वर्चुअली किया औद्योगिक क्षेत्र धूमा कटरा का भूमि पूजन त्योंथर तहसील में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेंगे उद्योग मिलेगा युवाओ को रोजगार।
2. मऊगंज एक्सिस बैंक मे किसानों को केसीसी के नाम पर किसानों की राशि एक्सिस बैंक द्वारा खर्च करवाई जाती है एवं अपने बैंक में कस्टूमर बढ़ाने के लिए खाता किसानो से खुलवा जाता है और फिर इसके बाद अन्नदाता ओं को एक्सिस बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी किसानों को जमीन मे कमी बताकर कह देते हैं कि आप की जमीन में कमी है जिसके वजह से आपकी के सी सी नहीं बनेगी । वही स्थानीय लोगो का कहना है कि अगर KCC नही बनेगा तो हमारा पैसा क्यो खर्चा करवाते है । बता दे कि पूरा यह मामला मऊगंज एक्सिस बैंक का कई किसानों के साथ ऐसा धोखा किया गया है जिससे किसान बेचारा मजबूर परेशान दर-दर भटकता हुआ नजर आ रहा है ।
3.
रीवा जिला में मऊगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटियारा में
ग्राम पंचायत जनता की राशि को एवं पंचायत के विकास के लिए सरकार द्वारा योजनाओं की जो राशि दी गई थी उस राशि को रोजगार सहायक के पिता सरपंच होने की वजह से
ग्राम पंचायत में सरपंच रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर साहब कागज के पन्नों में एवं फाइल में पंचायत का कर दिए विकास ??
वही जब ग्राम पंचायत के आम जनता ने शिकायत किया तो कई लाखों का गबन निकला, लेकिन ब्लॉक से लेकर जिला तक के अधिकारी फाइल को रखे हैं ठंडे बस्ते में ।
4.
रीवा जेपी सीमेंट फैक्ट्री हादसे में रमेश सिंह की इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गई जान जेपी सीमेंट फैक्ट्री में पंप हाउस हादसे में गंभीर रूप से हुए थे घायल ।
5.
एमपी में विद्युत विभाग का जेई50हजार की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने दबोचा ।
6.
जबलपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही गांजे की खेप के साथ तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार ।
7.
रीवा जिले में पंचायतों में विकास के नाम पर फाइल बनाकर पंचायत एवं गांव का पंचायत के कर्मचारी से लेकर ब्लॉक तक एवं जिला तक के अधिकारी फाइल को दबाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं सवाल इस बात का है कि सरकार द्वारा पंचायत एवं गांवों के विकास के लिए योजनाएं संचालित की है परंतु पंचायत के कर्मचारी से लेकर ब्लॉक तक बल्कि जिला तक के अधिकारी कागजी कोरम पूरा करने में दिख रहे माहिर ।
8.
रीवा जिले में मऊगंज वाजिव माल मिले इसके लिए सरकार ने नापतोल विभाग की लगा रखा है लेकिन जिस तरह से बाजार में दुकानदारों उपभोक्ता को कम वजन में सामग्री देकर नापतोल में धोखाधड़ी का खुलेआम खेल चल रहा है
9.
मध्य प्रदेश सरकार के गृह जेल एवं संसदीय विधि विधाई और कार्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी का सीधी नगर आगमन पर स्थानीय सर्किट हाउस में स्वागत किया गया
10.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा स्कूल बैग पालिसी 2020 के परिपालन हेतु आदेश जारी,विद्यार्थियों के लिए बस्ते का वजन निर्धारित ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखडे आई.ए.एस. द्वारा म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो के बस्ते वजन कम करने के संबंध में स्कूल बैग पालिसी 2020 के परिपालन में जिले की शालाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियो के लिये स्कूल बैग हेतु कक्षावार पुस्तको का वजन निर्धारित किया गया है -
पहली एवं दूसरी कक्षा के बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम।
तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा के बस्ते का वजन 1.7 से 2.5 किलोग्राम ।
छठवीं एवं सातवी कक्षा के बस्ते का वजन 2.0 से 3.0 किलोग्राम।
आठवी कक्षा के बस्ते का वजन 2.5 से 4 किलोग्राम।
नौवी एवं दसवी कक्षा के बस्ते का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम।
ग्यारवी एवं बारवी कक्षा के बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जायेगा।
साथ ही वानखडे द्वारा विद्यालयो में अग्रलिखित आदेशों के परिपालन में निर्देश जारी किये गये।
क) राज्य शासन द्वारा निर्धारित एनसीआईआरटी द्वारा नियम पाठ पुस्तको से अधिक पुस्तके विद्यार्थियो के बस्ते में नही होना चाहिये।
ख) कक्षा 2 तक के विद्यार्थियो को कोई भी ग्रह कार्य नही दिया जाये, जबकि कक्षा तीन से लेकर 5 तक के विद्यार्थियो को प्रति सप्ताह 2 घन्टे, कक्षा 6वी से 8वी तक विद्यार्थियो को प्रतिदिन अधिकतम 1 घन्टे और 9वी से 12वी तक विद्यार्थियो को अधिकतम 2 घन्टे का ग्रहकार्य दिया जाये।
ग) प्रत्येक स्कूल में नोटिस बोर्ड एवं कक्षा में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा। स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में शामिल किया जाये। उक्त के प्रचार-प्रसार हेतु शाला परिसर में बैनर लगाये जायें।
घ) शाला प्रबंधन समिति द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जाये। जिससे विद्यार्थियो को प्रतिदिन सभी पुस्तके/अभ्यास पुस्तिकायें/कापिया नही लाना पडे और निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
च) शाला प्रशासन/प्रबंधन समिति कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियो के लिये पुस्तिकाओ/वर्कबुक अन्य आवश्यक सामग्री प्रयोग शाला में रखने की व्यवस्था की जाये।
छ) स्कूल बैग हल्के वजन के हो, विद्यार्थियो को शाला ट्राली बैग लाने की अनुमति नही होगी।
ज) पालको के साथ संवाद के लिये शिक्षक डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। समय-समय पर स्कूल बैग की चर्चा मीडिया और शाला प्रबंधन समिति से की जाये।
जिला शिक्षा अधिकारी जिले में रैंडमली शालाओ का चयन कर स्कूल बैग की वजन की जांच करेंगे और यह निर्धारित करेंगे की बस्ते का वजन तय मानको में रहे।
उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिये दिनांक 22.09.2022 को डीआर सेन्टर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय रीवा में जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा की अध्यक्षता में अशासकीय विद्यालय प्रबंधन के संचालको की बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें निम्न निर्देश प्रसारित किये गये।
स्कूल बैग पालिसी 2020 से संबंधित बैनर सभी स्कूलो में अनिवार्य रूप से लगाये जायें।
स्कूल बैग पालिसी 2020 के महत्वपूर्ण निर्देश नोटिस एवं कक्षा के बाहर चस्पा किये जाये।
स्कूल स्तर पर कमेटी का गठन कर जिसमें पालक भी शामिल हो उक्त पालिसी की पालन सुनिश्चित कराया जाये एवं उक्त मानीटरिंग प्रतिसप्ताह की जाये।
कक्षा 02 तक विद्यार्थियो को ग्रह कार्य से मुक्त रखा जाये।
सप्ताह का एक दिन बैग विहीन दिवस होगा। जिसे सर्वसम्मति से शनिवार का दिन नियत किया गया है। विद्यार्थियो की अभ्यास पुस्तिका कक्षा में ही रखने की व्यवस्था की जाये।
श्री वानखडे द्वारा जारी निर्देश में रीवा जिला अन्तर्गत शासकीय/अशासकीय स्कूलो एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा जिला रीवा में दिये गये निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
*मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र एवं विकास खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद मऊगंज, जवा , गंगेव, त्योथर, हनुमना, सिरमौर, रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान को #कारण_बताओ_सूचना पत्र जारी* ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखडे आई.ए.एस. द्वारा संजय सक्सेना जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र रीवा एवं विकास खण्ड स्रोत समन्वयक जन शिक्षा केन्द्र दीपेन्द्र मिश्रा मऊगंज, शिवाकान्त गौतम जवा, नरेश मिश्रा गंगेव,नीरज नयन तिवारी त्योथर, देवेन्द्र मिश्रा हनुमना, सुधीर साकेत सिरमौर, प्रवीण शुक्ला रीवा, विनोद पाण्डेय रायपुर कर्चुलियान, धर्मेन्द्र मिश्रा नईगढी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा तिमाही (माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2022) की रैंकिंग राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी की गयी, जिसमें जिले की रैंकिंग 46 है प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 हेतु समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियो के साथ छात्रो को सिखाने के प्रतिफल, शिक्षको का क्षमता वर्धन,शालाओ में उपलब्ध संसाधन और विभिन्न मूल्यांकनो मे शालाओ के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग तैयार की गयी है जिसमें जिला अन्तर्गत सभी जनपदो में अपेक्षित रैंक प्राप्त नही हुये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधितो द्वारा पदीय दायित्वो के प्रति सजग और सचेत नही हैं। लगातार प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देशों के उपरान्त भी रैंकिंग में सुधार नही हुआ।
अतः उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 16 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये 07 दिवस में समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन समाधान कारक न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है।
*प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी*।
कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प IAS के आदेशानुसार स्वप्निल वानखड़े IAS मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से स्वीकृति आवासों के हितग्राहियों को-
प्रथम क़िस्त नही प्राप्त होने,
जियो टैग नही करनें पर,
हितग्राहियों को मनरेगा से मजदूरी भुकतान नियमानुसार नही होने पर,
☎️ दूरभाष नम्बर 07662-252607 में अथवा 📧वाट्सअप( Whatsup) नंबर-9893008569 में शिकायत दर्ज करा सकतें हैं।
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